बैन के बाद भी आतिशबाजी कैसे? SC ने दिल्ली पुलिस और सरकार से पूछे सवाल, मांगा एक हफ्ते में जवाब
दिल्ली के पल्यूशन में जबरदस्त बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार से कहा है कि पटाखों पर बैन लागू करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं इस बारे में कोर्ट को बताया जाए। हलफनामा दायर कर यह भी बताएं कि पटाखों पर बैन पर अमल पूरी तरह से अगले साल हो इसको लेकर क्या प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने अखबार में छपी खबरों का हवाला दिया और कहा कि पटाखों पर बैन के लिए अदालत का जो आदेश था उसका उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई, यह भी बताया जाए। पटाखों के बैन पर नहीं हुआ अमल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि बैन पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया। सीएसई की जो रिपोर्ट है उससे साफ है कि पटाखों पर बैन के आदेश पर अमल नहीं हो पाया है। इस कारण राजधानी दिल्ली में दिवाली पर इस साल में पल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2022 और 2023 की तुलना में यह काफी ज्यादा है। दिवाली के दिनों में पराली जलाने की घटना में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जस्टिस ओका की अगुवाई वाली बेंच दिल्ली और एनसीआर में एयर पल्यूशन को लेकर एमसी मेहता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली में पटाखे, वीकल, पराली जलाने जैसे कारणों से पल्यूशन हो रहा है।
