जीन परिवर्तित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियम बनने तक रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने FSSAI और GEAC को दिए सख्त निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य नियामक प्राधिकरण FSSAI और Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) को तब तक किसी भी जीन परिवर्तित (GM) खाद्य पदार्थ या खाने योग्य वस्तु की बिक्री, निर्माण, वितरण या आयात की अनुमति देने से रोक दिया है, जब तक इस संबंध में आवश्यक नियम नहीं बना लिए याचिकाकर्ताओं ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा किए गए अध्ययन को भी पेश किया, जिसमें भारतीय बाजार में उपलब्ध कुछ उत्पादों में GM अवयवों की मौजूदगी पाई गई थी। उन्होंने मांग की कि GM खाद्य पदार्थों और प्रसंस्कृत खाद्य की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, पहले से दिए गए आयात और बिक्री के सभी अनुमतियों को वापस लिया जाए और बाजार में मौजूद स्टॉक को हटाया जाए।
